उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़, बेमौसम बरसात और आंधी तूफ़ान के साथ ही नाव दुर्घटना, सीवर सफाई, गैस रिसाव से होने वाली दुर्घटनाओं को भी राज्य आपदा में शामिल किया हीं. वहीं इन आपदाओं में पीड़ित मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये तक आर्थिक राहत सहायता देने का ऐलान किया हीं. 

ये हैं राष्ट्रीय और राज्य आपदा:

राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि और राज्य आपदा मोचक निधि (2015 से 2020 तक) से खर्च के लिए निर्धारित मानकों के मुताबिक़ अभी तक केंद्र सरकार ने हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटना, सूखा, भूकंप, सुनामी, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, कीट आक्रमण, कोहरा और शीतलहरी को राष्ट्रीय आपदा माना है.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने कुछ अन्य आपदाओं को राज्य आपदा में शामिल किया जिनमें बेमौसम तेज बारिश, आंधी तूफ़ान और साथ ही लू-प्रकोप को आपदा घोषित किया है.

मुख्यमंत्री योगी ने इन दुर्घटनाओं को किया राज्य आपदा घोषित:

राज्य सरकार ने 15 राज्य आपदाओं की घोषणा के साथ ही कुछ अन्य दुर्घटनाओं और आपदाओं को भी राज्य आपदा की सूची में शामिल किया है. जिनके आधार पर पीड़ित व्यक्ति की आर्थिक मदद के लिए सहायता धनराशि भी निर्धारित की गयी हैं.

इन घोषित की गयी 15 आपदाओं के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई और गैस रिसाव साथ ही बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना को राज्य आपदा घोषित किया है. राष्ट्रीय और राज्य आपदों सम्बन्धित जानकारी 2 अगस्त को जारी कर दी है.

बता दें कि जिन आपदाओं को सरकार ने राज्य आपदा घोषित किया है उनमें राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत निर्धारित मानको के मुताबिक़ हर मृतक के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके आधार पर 4 लाख रुपये को राहत सहायता दी जाएगी.

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