हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे. जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बाद्लाव पर जनता की राय मांगी थी.
विभिन्न श्रेणियों को बनाया गया है सरल :
- हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट नियमों में बदलाव किये गए हैं
- जिसके तहत अब से पासपोर्ट बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र देने की आवशयकता नहीं होगी
- आपका किसी भी तरह का प्रमाण जिसमे जन्म की तिथि हो मान्य होगा
- यही नहीं सरकार ने अपने राज्यों स्थित कार्यालयों के ट्विटर हैंडल्स भी खोले हैं
- बताया जा रहा है कि इस सुविधा से आप आसानी से अपनी बात मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं
- मंत्रालय ने इसके अलावा भी कई सुविधाएं जनता को दी हैं जिससे आम जनता को सुविधा होगी
- जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जनता से राय मांगी थी
- बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है
- जिनके तहत आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों को सरल बनाया गया है.
- विदेश मंत्रालय द्वारा नए पासपोर्ट नियमों की घोषणा के बाद सुषमा ने पिछले सप्ताह जनता की प्रतिक्रिया मांगी थी.
- नियमों में अनाथ बच्चों, साधुओं, अकेली माताओं और सरकारी कर्मचारियों समेत विभिन्न आवेदकों की श्रेणियों के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं.
- सुषमा ने ट्वीट किया, ‘पासपोर्ट नियम 26 दिसंबर 2016 को प्रभाव में आए.
- मैं सभी ओर से मिलने वाली सकारात्मक प्रतिक्रिया से खुश हूं.’