सुप्रीम ने हाइवे पर पांच सौ मीटर की दूरी पर स्थित शराब की दुकानों पर रोक हटाने से साफ़ इनकार कर दिया है.कोर्ट ने फैसला देते हुए बोला की इस फैसले में कोई भी बदलाव मुमकिन नही है.भारत भर में इस आदेश का सख्ती से पालन हो वरना नियम तोड़ने के खिलाफ सख्त कदम लिए जायेंगे.
देशभर के हाइवे पर शराब बंद करने का निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए देशभर के हाइवे पर शराब बंद करने के निर्देश दिए हैं .
- चीफ जस्टीस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने ये फैसला दिया था
- कोर्ट के अनुसार, अब इन जगहों पर शराब नहीं मिलेगी.
- ना ही हाईवे पर शराब की दुकानों को लाइसेंस दिया जायेगा.
31 मार्च 2017 तक सभी जारी लाइसेंस मान्य होंगे.
- इसके बाद 1 अप्रैल से इन जगहों पर शराब की दुकान हटवा दी जायेंगीं .
- सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.
- जिनमें हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं का जिक्र था.
- याचिका में कहा गया था कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं शराब पीने के कारण हुई हैं.
- सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं का संज्ञान लिया था
- इस फैसले का असर अब पूरे देश पर पड़ेगा.
- कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला होगा.उम्मीद हाई इस फैसले से दुर्घटनाएं कम होंगीं.
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