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मुस्लिम महिलाओं को मिला न्याय: सीएम योगी!

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सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ (triple talaq) पर फैसला सुनाते हुए मामले पर रोक लगा दी है. कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया. बता दें कि इस सुनवाई के लिए पांच अलग-अलग धर्मों के न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था. इस पीठ की अध्यक्षता CJI खेहर द्वारा की गई. 5 जजों की पीठ में 3 जजों ने इसे अवैध करार दिया और कहा गया कि आज और अभी इसी वक्त से ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी गई है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसपर अपनी बात कही है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

मुस्लिम महिलाओं को मिला न्याय:

मुस्लिम महिलाओं में ख़ुशी:

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