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महिला इंस्पेक्टर रंजना सचान ने पुलिस महकमें की कराई फजीहत

woman inspector Ranjana Sachan

woman inspector Ranjana Sachan

कहा जाता है कि पुलिस रस्सी का सांप बना देती है। ये बात यूपी के सीतापुर जिला में एक महिला इंस्पेक्टर ने सच कर दिखाई। इस महिला इंस्पेक्टर ने अपनी वाहवाही में पुलिस महकमें की खूब थू-थू करवाई। हुआ यूं कि पिछले दिनों महमूदाबाद थाने की इन्स्पेक्टर ने एक फर्जी गुडवर्क किया। इसमें थाने की पुलिस ने एक युवक से पहले एटीएम से रुपये निकलवाए फिर उसे चोरी के आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया था। जेल भेजे गए अभियुक्त की मां की शिकायत पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ 24 फरवरी को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।

एडीजे कोर्ट ने एसपी सीतापुर को एक सप्ताह में मामला दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया था। पुलिस ने महमूदाबाद से लक्ष्मीपुर गांव निवासी अजीत के एटीएम से उसी के खाते से 24000 निकाल कर चोरी के रुपये की बरामदगी दिखा दी थी। इस मामले में महिला इन्स्पेक्टर रंजना सचान इसी मामले में लाइन हाजिर चल रही हैं। सीतापुर जिला मेंकोर्ट के आदेश के बाद चोरी के फर्जी आरोप में फंसाकर युवक को जेल भेजने के मामले में महमूदाबाद की तत्कालीन कोतवाल रंजना सचान व अन्य पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

गौरतलब है कि सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली की कोतवाल द्वारा पिछली 24 फरवरी को एक फर्जी गुडवर्क किया गया। मेंथा आयल चोरी के मामले में पुलिस ने ग्राम लखनीपुर निवासी अजीत कुमार को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद दोपहर दो बजे उसके एटीएम कार्ड से महमूदाबाद के ऐक्सिस बैंक से चौबीस हजार रुपये पुलिसकर्मियों ने निकलवाये थे। जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था।

उसके बाद पुलिस ने उसकी उसी रात नौ बजे गिफ्तारी और चोरी के चौबीस हजार रुपये की बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया था। पीड़ित की मां की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रहलाद टण्डन ने कोतवाल रंजना सचान सहित गुडवर्क में शामिल सभी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। वहीं आदेश के बाद वकीलों ने कोतवाल के खिलाफ नारेबाजी की थी।

लोवर कोर्ट से अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद सेशन कोर्ट में जमानत का प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके साथ ही एटीएम के सीसीटीवी फुटेज मांगने की भी कोर्ट से गुजारिश की गई थी। जिस पर कोर्ट ने बैंक का सीसीटीवी फुटेज तलब किया। फुटेज में पुलिसकर्मी एटीएम से रुपए निकलवाने के साथ ही अभियुक्त से रुपये लेते हुए देखे गए। जिस पर कोर्ट ने गुडवर्क को फर्जी मानते हुए कोतवाल रंजना सचान सहित गुडवर्क में शामिल गिरीश, मुकुल सिरोही, पप्पी, पखेन्द्र, रवि वर्मा, सुनील कृष्णा, आनंद कुमार, सौनेंद्र गुर्जर, पारुल पवार, सत्यवीर, हरिओम यादव सहित एसओजी प्रभारी पर भी एफआईआर दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया, इसके बाद कार्रवाई की गई।

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